श्री जाधव को कॉन्सुलर अभिगम्यता पर मीडिया के प्रश्नो के उत्तर में, आधिकारिक प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा :
"इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के उपराजदूत ने आज श्री कुलभूषण जाधव से मुलाकात की। यह मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 17 जुलाई 2019 को दिए गए सर्वसम्मत निर्णय के आलोक में की गई, जिसमें पाकिस्तान को अनेक दृष्टि में वियाना कॉन्सुलर संबंध कन्वेंशन 1963 का घोर
उल्लंघन करते हुए पाया गया और पाकिस्तान को आदेश दिया कि वह भारतीय कॉन्सुलर अधिकारियों को श्री जाधव तक पहुंच प्रदान करे।
2. हम, जबकि विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे, यह स्पष्ट था कि श्री जाधव पाकिस्तान के असमर्थनीय दावों का आधार लेकर मनगढंत झूठी कथा सुनाने के लिए अत्यधिक दबाव में थे। हम अपने उपराजदूत से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायलय के निर्देशों
के अनुरूप निर्धारण करने के बाद कार्रवाई की रुपरेखा बनाएगें।
3. आज की कॉन्सुलर अभिगम्यता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस आदेशित पाकिस्तान के बाध्यकारी दायित्वों का एक हिस्सा है, कि श्री जाधव को दिखावे की प्रक्रिया के जरिए अपराधी ठहराने और दंडाज्ञा देने की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार सुनिश्चित किया जाए।
4. विदेश मंत्री ने श्री जाधव की माँ से बात की और आज के घटनाक्रम की उन्हें जानकारी दी।
5. सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है कि श्री जाधव को यथाशीघ्र न्याय मिले और वह सुरक्षित रूप से भारत लौट आए। "
नई दिल्ली
02 सितंबर 2019