विदेशियों का पंजीकरण

प्र: विदेशी के पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ)/विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के साथ विदेशियों के पंजीकरण के संबंध में क्या नियम हैं?
उ:
अनेक प्रवेश वीजा रखने वाले व्यक्तियों को पहले आगमन के 14 दिनों के भीतर एफआरओ/एफआरआरओ में पंजीकरण करना होता है यदि उनकी 180 से अधिक दिनों तक लगातार रहने की मंशा है।

भारतीय मूल के व्यक्तियों को यदि उनकी 180 दिनों से अधिक समय तक लगातार रहने की मंशा है तो अनेक प्रवेश एक्स-वीजा रखने, रिश्तेदारों से मिलने या सामाजिक प्रयोजनों के लिए भारत का दौरा करने के लिए पहले आगमन के 14 दिनों के भीतर एफआरओ में पंजीकरण करना होता है। वीजा जारी होने के बाद पहले विजिट के दौरान यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। एक ही वीजा का उपयोग करने के बाद की यात्रा के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस अपेक्षा से छूट दी जाती है।