भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ)
मंत्रालय ने ऐसे देशों में 43 भारतीय मिशनों में भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ) का गठन किया है जहां प्रवासी भारतीय जनसंख्या पर्याप्त संख्या में है।
भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ) का उद्देश्य निम्नलिखित सहित अत्यधिक पात्र मामलों में, उपाय परीक्षित आधार पर ‘मौके पर’ कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराना है:
- कुटुम्ब/घरेलू क्षेत्रों में कार्यरत निस्सहाय प्रवासी भारतीय कर्मकारों तथा अकुशल श्रमिकों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था।
- जरूरतमंद प्रवासी भारतीयों को आपातकालीन चिकित्सा देखरेख प्रदान करना।
- जरूरतमंद तथा संकट में फंसे प्रवासी भारतीयों को हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना।
- पात्र मामलों में प्रवासी भारतीयों को प्रारंभिक विधिक सहायता उपलब्ध कराना।
ऐसे मामलों में, जहां प्रायोजक संविदा के अनुसार व्यय करने में असमर्थ अथवा अनिच्छुक है तथा परिवार व्यय कर पाने में समर्थ नहीं है, आकस्मिकताओं पर और मृतक प्रवासी भारतीय की अस्थियां विमान द्वारा भारत भेजने अथवा उसके वहीं पर दाह संस्कार/अंतिम संस्कार करने पर
हुए व्यय की पूर्ति करना।
मेजबान देशों में धोखेबाज दलालों द्वारा ठगे जाने पर प्रवासी भारतीय कर्मकार, घर से भागी हुई घरेलू नौकरियां, दुर्घटनाओं का शिकार हुए श्रमिक, प्रवासी भारतीयों की अलग हुई पत्नियां/पति अथवा आपातकालीन सहायता की आवश्यकताओं में घिरे अप्रलेखित प्रवासी भारतीय कर्मकार
अथवा कोई अन्य प्रवासी भारतीय नागरिक जो निस्सहाय हैं, इस निधि के प्रमुख लाभार्थी हैं। इस निधि का उपयोग संबंधित मिशनों के प्रमुखों की सिफारिश पर उपाय परीक्षित आधार पर प्रवासी भारतीय नागरिकों की अस्थियां विमान से भारत भेजने पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए भी
किया जाता है।
आईसीडब्ल्यूएफ का वित्त-पोषण मंत्रालय से प्राप्त होने वाली बजटीय सहायता, भारतीय मिशनों द्वारा काउंसुलर सेवाओं पर प्रभारित किए जाने वाले नाममात्र के सेवा प्रभार के उद्ग्रहण से माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि तथा भारतीय समुदाय द्वारा दिए जाने वाले स्वैच्छिक
अंशदान द्वारा किया जाता है।
वर्तमान में, निधि का प्रशासन निम्नलिखित मिशन प्रमुखों द्वारा अत्यधिक निस्सहाय भारतीय नागरिकों को मौके पर विभिन्न कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।
यूएई, साउदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, मलेशिया, लीबिया, जॉर्डन, यमन, सूडान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, सीरिया, लेबनान, थाइलैंड, ईराक और मालदीव्स, आस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरीशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिडाड और टोबैको, यूके और यूएसए, फिजी, रीयूनियन आइलैंड,
ग्वाडेलोप/सेंट मार्टिनिक, फ्रांस, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, इटली, जमैका, कीनिया, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, पुर्तगाल, सूरीनाम, तंजानिया और मिश्र ।
संशोधित भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ)
स्कीम (268 केबी)