भारतीय नागरिकों के वैवाहिक मुद्दे विदेशी भारतीयों से शादी करके
प्रवासी भारतीयों की संख्या में वृद्धि होने के कारण मंत्रालय को प्रवासी भारतीयों से विवाह करने वाले भारतीय नागरिकों से वैवाहिक मुद्दो पर अनेक याचिकाएं, परिवेदनाएं और शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मंत्रालय ऐसे भारतीय नागरिकों को न्यायालय में मामला दायर करने,
सम्मन करने, लुक आउट नोटिस जारी करने, पासपोर्ट रद्द करने/जब्त करने, भरण-पोषण और शिशु सहायता प्राप्त करने आदि से संबंधित अपनाई जाने वाली विधिक प्रक्रिया की जानकारी देकर उन्हें सशक्त कर रहा है। मंत्रालय एक विशेष स्कीम के तहत प्रवासी भारतीयों से विवाहित
भारतीय महिलाओं को विदेशों में सूचीबद्ध वकीलों और एनजीओं के माध्यम से विधिक और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। यह स्कीम 13 देशों में लागू है और वर्ष 2008 से महिलाओं को अनुदान दिया है। याचिकाकर्ता इसकी मदद दाम्पत्य अधिकारों, भरण-पोषण, एक-तरफा तलाक की लड़ाई
लडने, बच्चों के संरक्षण, जीवनसाथी द्वारा दुर्व्यवहार/प्रताडना आदि जैसे मुद्दों पर विदेशी न्यायालयों से निवारण प्राप्त करने के लिए इस मदद का प्रयोग करते हैं।