प्रवक्‍ता कार्यालय

संचार माध्यम प्रत्यायन

प्रेस सूचना ब्यूरो (पी आई बी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (आई एवं बी), विदेशी पत्रकारों को, एक्स पी मण्डल के संस्तुति पर, प्रेस प्रत्यायन प्रदान करता है। मात्र ‘’जे’’ वीजा धारकों पर ही विचार किया जाता है।
पी आई बी प्रत्यायन मात्र उन्ही, संचार माध्यमों के व्यक्तियों को उपलब्ध है, जो दिल्ली में या उसके आस-पास रहते हैं। कुछ प्रान्तीय सरकारें, संचार माध्यमों के लिए अलग से भी प्रेस कार्ड जारी करती हैं। ऐसे कार्डों के लिए, दिल्ली से बाहर रह रहे विदेशी पत्रकार प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।

प्रत्यायन के प्रकार

अस्थायी

विदेशी पत्रकार (पी आई ओ अथवा ओ सी आई कार्ड धारी सम्मिलित) जो अल्प कालिक अवधि के लिए भारत आते हैं, अस्थायी प्रत्यायन प्राप्त कर सकते हैं, जो अधिकतम् माह की अवधि के लिए वैध रहेगा। यह विशेष रूप से उन पत्रकारों के लिए उपयोगी होता है, जो भारत की यात्रा पर, चुनावों, गणतंत्र दिवस परेड, खेल अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, जैसे विशेष आयोजनों को कवर करने के लिए आते हैं।

स्थायी

  • विदेशी पत्रकार, जो सौंपे गये दीर्घ कालिक कार्यों के लिए, भारत आते हैं, को पी आई बी का स्थायी कार्ड, केन्दीय पेस पत्यायन समिति (सी पी ए सी) के अनुमोदन के बाद, एक वर्ष की वैधता के साथ, जारी किया जाता है।
  • विदेशी पत्रकार, जो दीर्घ कालिक कार्यों के लिए आते हैं उनहें सलाह दी जाती है कि वे, आँन लाइन फार्म भरेः
    www.pibaccreditation.nic.in श्रेणीः नये उपयोगकर्ता- विकल्प चुने- "मै विदेश में स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से पी आई बी कार्ड जारी किये जाने के लिए, प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ और साथ ही साथ मैं विदेश स्थित भारतीय मिशन में, 'जे' बीजा के लिए भी प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ"
  • आँन लाइन प्रार्थना पत्र भरने के बाद, पी आई बी कार्ड की स्थिति का पुनः अनुपालन करने हेतु, आप प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकते है

सुश्री सुपर्णा भाटिया
एम एवं सी ओ (प्रेस सुविधा)
कमरा संख्याः - १५२, ए विंग, शास्त्री भवन, नई-दिल्ली
दूरभाष - २३३८ ६६०२,
फैक्स - २३३८ ९२२०

पत्रकारों के प्रत्यायन से सम्बंधित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं http://mymea.in/dixaccreditation_guideline.pdf (48 KB)

विदेशी पत्रकारों को परामर्श दिया जाता है कि वे इस दिशा निर्देश के प्रासंगिक धाराओं से स्वयं भली-भाँति परिचित हो जायें।