भारत में वृत्तचित्र फिल्माँकन
विदेशी दृश्य श्रव्य एजेंसियां
वृत्त चित्र फिल्मों/ एवी कॉमर्शियल के फिल्मांकन की इच्छुक विदेशी दृश्य श्रव्य एजेंसियों को अपने पूरे आवेदन फार्म और हस्ताक्षरित प्रतिज्ञा (नीचे दी गई है) कार्यवाही के लिए भारत के संबंधित दूतावास अथवा उच्चायोग में प्रेस और सूचना कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भेजने चाहिए। प्रस्ताव के एक बार अनुमोदित हो जाने पर विदेशों में स्थित भारतीय मिशन, फिल्मांकन के लिए भारत की यात्रा हेतु जर्नलिस्ट ("जे") वीजा जारी करेंगे। अन्य प्रकार के वीजाओं (उदाहरण के लिए पर्यटन/ व्यवसाय वीजा) पर वृत्त चित्रों के फिल्मांकन की अनुमति नहीं है। स्वीकृति जारी कर दिए जाने पर केवल फिल्मांकन उपकरणों के आयात में मदद दी जाती है।
भारत में वृत्त चित्रों/ कॉमर्शियल के फिल्मांकन के लिए आवेदन
- फिल्म का नामः
- फिल्म का निर्माताः (क)संगठनः (ख) संपर्क विवरणः
- भारत में प्रतिनिधि का ब्यौरा, यदि कोई हो (क) संगठन/ प्रतिनिधिः (ख) संपर्क विवरण
- आवेदक द्वारा पहले निर्मित वृत्त चित्रः (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें)
- भारत में बनाया गया कोई वृत्त चित्र: यदि हां, तो उसका विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें):
- क्या आवेदक को भारत में फिल्मांकन के लिए कभी अनुमति देने से इनकार किया गया है?
- क्या फिल्मांकन से पूर्व किसी दौरे का विचार हैः (क) यदि हां, तो उसका यात्राक्रम:
- क्या वृत्त चित्र सार्वजनिक प्रसारण के लिए है ?
यदि हां तो किस नेटवर्क/ चैनल परः
कृपया निम्नलिखित संलग्न करें:
- प्रतिज्ञा (उपलब्ध कराए गए फार्म के अनुसार)
- वृत्त चित्र का कथासार
- फिल्मांकन के लिए सही-सही स्थल और तारीखें
- प्रयोग किए जाने वाले सिनेमा उपकरणों की सूची
- कर्मी दल के सदस्यों की सूची/ पूरा विवरण
- स्थानः
- तारीखः
(आवेदक के हस्ताक्षर)
प्रतिज्ञा
- भारत में वृत्त चित्र फिल्म/ कॉमर्शियल बनाने के लिए अपने/ हमारे आवेदन के संदर्भ में मैं/ हम एतदद्वारा ऐसी फिल्मों के फिल्मांकन के लिए भारत सरकार के शासी विनियमों का पालन करने का वचन देता हूं/देते हैं।
- मैं/ हम भारत में फिल्मांकन की संपूर्ण अवधि के दौरान एक संपर्क अधिकारी नियुक्त करने पर सहमत हूं/ हैं, यदि भारत सरकार अथवा कोई राज्य सरकार ऐसे संपर्क अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य समझती है। संपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाने की स्थिति में मैं/ हम संबंधित संपर्क अधिकारी की यात्रा और निवास का व्यय वहन करने पर सहमत हूं/ हैं।
- मैं/ हम सहमत हूं/ हैं कि जहां तक पुरातात्विक स्मारकों का संबंध है, हम फिल्म के विषय और विषय-वस्तु की कहानी/ कथासार के साथ अपेक्षित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करेंगे और कि ऐसे स्मारक के फिल्मांकन के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्णय अंतिम होगा। मैं/ हम इस बात पर भी सहमत हैं कि यह दल समीपस्थ अथवा कार्यस्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उचित अधिकारी के परामर्श का अनुकरण करेगा जहां उचित अधिकारी द्वारा इस प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया हो। निर्माता के हस्ताक्षर
स्थानः
तारीखः
दल के नेता के हस्ताक
एक्सपी प्रभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृति का नमूना
सं. एक्सपीआर/1213/27 जुलाई, 2007
जिससे भी संबंधित हो:
प्रमाणित किया जाता है कि विदेश प्रचार प्रभाग, विदेश मंत्रालय को एबीसी फिल्म्स, यूके द्वारा ".............." नामक वृत्त चित्र के फिल्मांकन पर कोई आपत्ति नहीं है। निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन बिहार में भागुलपुर, सुल्तानगंज, पटना, विक्रमशिला और वैशाली में, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर सारनाथ, वाराणासी, मिर्जापुर, चुनार, इलाहाबाद, कानपुर, बिजनौर, हस्तिनापुर में, उत्तरांचल में हरिद्वार, ऋषिकेष, राजाजी (राष्ट्रीय उद्यान से बाहर), देवप्रयाग, उत्तरकाशी, गंगोत्री और गोमुख में, पश्चिम बंगाल में सागर, बाली गौर, गोसाबा, कोलकाता और मुर्शीदाबाद में ही इस फिल्मांकन के लिए अनुमोदन दिया गया हैः
निर्माता जहां भी आवश्यक होगा, संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों/ रेलवे/ पत्तन/ विमान पत्तन प्राधिकरणों से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।
फिल्मांकन के दौरान किसी सिविल असुरक्षित क्षेत्र, असुरक्षित स्थलों और प्रतिबंधित/ संरक्षित/ निषिद्ध क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाएगा।
इस मंत्रालय को प्रस्तुत की गई मूल कहानी/ कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
फिल्मांकन के दौरान फिल्मांकन दल के साथ एक संपर्क अधिकारी तैनात किया जाए।
मिशन/ केन्द्र प्रदर्शन/ प्रसारण से पूर्व अंतिम फिल्म को पहले देखेंगे। निर्माता वृत्त चित्र के अनुमोदित कथासार/ विषय से परिवर्तन यदि कोई हो, के संबंध में पूर्व दर्शकों के सुझावों पर अनुकूल रूप से विचार करेंगे।
निर्माता निर्धारित शुल्क के भुगतान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे यदि फिल्मांकन में कोई संरक्षित स्मारक किला आदि शामिल है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आता है। ऐसी अनुमति के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आवेदन, भारत में निर्माता के अपने प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, द्वारा सीधे दिया जाना है।
फिल्मांकन दल को दी गई किसी गैर वित्तीय सहायता का स्वागत है।
प्रचार अधिकारी (पीआर/ पीवी)
एक्सपी प्रभाग