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मंत्रालय के सीपीवी डिवीजन में प्रमाणन सेल विदेशों के देशों में व्यक्तिगत और वाणिज्यिक उपयोग के लिए व्यक्तियों के शैक्षिक, वाणिज्यिक और व्यक्तिगत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, भारतीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों
को विदेश मंत्रालय द्वारा निर्यात के साथ-साथ विदेशों में अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सत्यापित वाणिज्यिक दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है।
प्रमाणीकरण दो प्रकार का है: सामान्य साक्ष्यांकन और प्रमाणन। प्रमाणन तब किया जाता है जब उन देशों में दस्तावेजों का उपयोग किया जाना है जो हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के सदस्य हैं। जबकि सामान्य साक्ष्यांकन नि:शुल्क है, किंतु प्रति दस्तावेज 50 रुपये/प्रति पृष्ठ का
शुल्क लिया जाता है, एपोस्टिल स्टिकर को चिपकाने के लिए पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से लिया जाता है। विदेश मंत्रालय द्वारा सत्यापन/प्रमाणन के लिए दस्तावेजों के संग्रहण और वितरण का कार्य जुलाई 2012 से पांच कंपनियों को आउटसोर्स किया गया है। ये कंपनियां प्रति दस्तावेज
22/(व्यक्तिगत), 18/-(शैक्षिक) और 16/-(वाणिज्यिक) का सेवा शुल्क वसूलती हैं ।
मंत्रालय के सीपीवी प्रभाग में सत्यापन सेल विदेशों में व्यक्तिगत और वाणिज्यिक उपयोग के लिए व्यक्तियों के शैक्षिक, वाणिज्यिक और व्यक्तिगत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए सत्यापन सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, भारतीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों को विदेश मंत्रालय
द्वारा निर्यात के साथ-साथ विदेशों में अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सत्यापित वाणिज्यिक दस्तावेजों की भी आवश्यकता है ।