शादी करने हेतु अविवाहित्ता/ एकल-स्थिति / पात्रता का प्रमाण-पत्र आवेदक के आवासीय पते के क्षेत्र के क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी सक्षम न्यायालय / एसडीएम द्वारा द्वारा जारी किया जा सकता है। यह एसडीएम द्वारा अधिसूचित कोई प्रमाण-पत्र /
शपथ पत्र के रूप में हो सकता है जिसे संबंधित राज्य के गृह विभाग द्वारा जवाबी-अनुप्रमाणित किया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात, इसे विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के महावाणिज्य दूतावास, पासपोर्ट और वीज़ा (सीपीवी) प्रभाग के सत्यापन अनुभाग द्वारा सत्यापित / अभिप्रमाणित किया
जाता है।
कृपया ध्यान दें कि सत्यापन हेतु आवेदन बाहरी एजेंसियों के साथ प्रस्तुत किए जाने हैं, अधिक जानकारी के लिए कृपया
http://mea.gov.in/apostille.htm पर लॉग ऑन करें।