बाल संरक्षण से आशय हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बच्चों की सुरक्षा करना है। समाज, धर्म, परंपराओं, विकास के स्तर, कानूनी व्यवस्था आदि के मामले में देशों के बीच मतभेदों के कारण किसी बच्चे को किसी देश में दूसरे देश के समान अधिकार
नहीं हो सकता। हालांकि, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 में घर में और घर के बाहर बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता राष्टों में साधारण बाल संरक्षण कानून हो सकते हैं । बाल अधिकारों
पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पाठ के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc
- किसी देश विशेष में बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी देने के लिए किसी देश के संबंधित विभाग/मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। आप उस देश में भारतीय दूतावास की सलाह भी ले सकते हैं।
- भारत में बाल संरक्षण कानून के लिए - http://ncpcr.gov.in लिंक पर क्लिक करें Description: External website that opens in a new window
- भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए- http://www.cara.nic.in लिंक पर क्लिक करें