संपर्क विवरण
कॉन्सुलर, पासपोर्ट एवं वीजा प्रभाग को छोड़कर सभी प्रभागों के आरटीआई आवेदन संबोधित किए जाने चाहिए:
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करना
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विदेश मंत्रालय से सूचना के लिए आवेदन, उपर्युक्त पते पर अवर सचिव (आरटीआई), आरटीआई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय को संबोधित किए जाएं और विदेश मंत्रालय के अभिलेखों से अपेक्षित सूचना का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। ऐसे आवेदनों के संबंध में 10/- रुपए (दस रुपए मात्र) के शुल्क का भुगतान "भुगतान और लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली" के नाम देय भारतीय पोस्टल आर्डर/ बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर के चैक के माध्यम से किया जाना है।
भारतीय दूतावासों / उच्च आयोगों / वाणिज्य दूतावासों के पास मौजूद जानकारी मांगने वाले भारतीय नागरिकों को संबंधित दूतावास / उच्चायोग / वाणिज्य दूतावास को सीधे डाक / ई-मेल से संपर्क करना चाहिए और ई-आईपीओ सुविधा का उपयोग करके आरटीआई शुल्क का भुगतान करना चाहिए।
कॉन्सुलर पासपोर्ट एवं वीजा प्रभाग के लिए
भारत में पासपोर्ट जारी करने से संबंधित मामलों के लिए, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण:
पासपोर्ट जारी करने से संबंधित मामलों के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण इस प्रकार है: