निर्वासन मामले

प्र: मेरे रिश्तेदार को एक विदेशी देश द्वारा निर्वासित किया जा रहा है । भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास इस निर्वासन को रोकने के लिए किस प्रकार की सहायता प्रदान कर सकता है?
उ:
किसी विदेशी उस देश के आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करने पर कोई विदेशी देश निर्वासन कर सकता है। अधिकतर मामलों में, भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास आव्रजन कानूनों के उल्लंघन के लिए इस प्रकार के निर्वासन को रोकने में हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। तथापि, ऐसे मामलों में जहां संबंधित भारतीय राष्ट्रीय की गलती नहीं हो या प्रतीत हो कि उसे गलत तरीके से निर्वासित किया जा रहा है, इसे भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास के ध्यान में लाया जा सकता है, ताकि इसे संबंधित स्थानीय आव्रजन प्राधिकारियों के साथ इस प्रकार के मामले को उठाया जा सके ।