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जैसे ही किसी भारतीय नागरिक को हिरासत में लेने/गिरफ्तारी की सूचना भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास को प्राप्त होती है, वे हिरासत में लिए गए/गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिक तक कांसुलर पहुंच प्राप्त करने और उसकी खुशहाली सुनिश्चित करने के
लिए स्थानीय विदेश कार्यालय और अन्य संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करते हैं । कुछ देशों में जहां लोक-कल्याणर्थ वकील उपलब्ध हैं, वहां भारतीय दूतावास कैदियों के लिए इस प्रकार की कानूनी सहायता की व्यवस्था करता है। दूतावास योग्य मामलों में व्यथित भारतीय
नागरिकों को प्रारंभिक कानूनी सहायता का भी समर्थन करता है। हमारे द्वारा प्रदान की गई अन्य सहायता में त्वरित परीक्षणों के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से अनुरोध करना, सजा की छूट की मांग करना, कानूनी और अन्य मामलों में सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना, विदेशी जेलों
में निष्पक्ष और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना, आपात प्रमाण-पत्र जारी करना और रिहा किए गए लोगों को भारत में स्वदेश भेजना शामिल है । कुछ देशों में, हमारा मिशन, गिरफ्तार भारतीयों के परिवार सदस्यों से प्राप्त् अनुरोध पर माफी देने के लिए स्थानीय सरकार से भी
अनुरोध करता है।
भारत ने 35 देशों के साथ सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण के लिए संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत उनके शेष् सजा काटने के लिए इनमें से कुछ देशों (दोनों देशों और कैदी की सहमती) से भारतीय कैदियों भारत वापस लाया जा सकता है। हालांकि, यह हितलाभ मौत की
सजा दिए गए कैदियों को उपलब्ध नहीं है ।