प्र: नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता के अनुरोधों के संव्यवहार के लिए वाले भारत में केंद्रीय प्राधिकारी कौन है?
उ:
सिविल और वाणिज्यिक मामलों से संबंधित मामलों को कानून और न्याय मंत्रालय के साथ संव्यवहार किए जाने की आवश्यकता है, जो इन मामलों में केंद्रीय प्राधिकारी है और संबंधित सांविधिक के अनुसार अन्य देशों के साथ संधियों और व्यवस्थाओं को अंतिम
रूप देता है और उन्हें अंतिम रूप देता है और अन्य देशों के साथ व्यवस्थाओं को सिवलि प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों कें अनुसार अंतिम रूप देता है।