पुलिस अनुमति प्रमाण-पत्र (पीसीसी)

प्र: पॉप्‍स अनुमति प्रमाण-पत्र (पीसीसी) क्या है?
उ:
भारतीय पासपोर्ट धारकों को पॉप्‍स अनुमति प्रमाण-पत्र (पीसीसी) जारी किया जाता है, यदि उन्होंने आवासीय स्थिति, रोजगार या दीर्घकालिक वीजा या आव्रजन के लिए आवेदन किया है। पर्यटक वीजा पर विदेश जाने वाले व्यक्तियों को पीसीसी जारी नहीं किया जा सकता।
प्र: भारत में पीसीसी के लिए आवेदन करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज क्या हैं?
उ:
I. रोजगार के उद्देश्य से ईसीआर देशों में जाने वाले पीसीसी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज: [ईसीआर देशों की सूची: 1. संयुक्त अरब अमीरात 2. यमन 3. सऊदी अरब के राज्य 4. सूडान 5. कतर 6. अफगानिस्तान 7. ओमान 8. इंडोनेशिया 9. कुवैत 10. सीरिया 11. बहरीन 12. लेबनान 13. मलेशिया 14. थाईलैंड 15. लीबिया 16. इराक 17. जॉर्डन]

कुशल/अर्ध-कुशल कामगारों (व्यक्तियों) के लिए आवश्यक दस्तावेज: कुशल/अर्ध-कुशल व्यक्तियों, जिन्होंने सीधे रोजगार अनुबंध किया है (और विदेशी नियोक्ता के साथ उत्प्रवासियों के संरक्षणालय के साथ पंजीकृत भर्ती एजेंटों (आरए) के माध्यम से नहीं) को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करना होता है (मूल प्रमाण-पत्र जांच के बाद वापस कर दिए जाएगें):

ईसीआर/गैर-ईसीआर पृष्ठ और अवलोकन पृष्ठ (यदि कोई हो) सहित अपने पहले दो और अंतिम दो पृष्ठों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ पुराना मूल पासपोर्ट ।

वर्तमान पते का प्रमाण (पते के परिवर्तन के मामले में)

विदेशी नियोक्ता के साथ रोजगार अनुबंध की स्व-सत्यापित प्रति।

यदि वीजा एनजीपीएसएच में नहीं है तो आधिकारिक एनजीपीएसएच अनुवाद के साथ वीएपीडी वीजा (यदि वीजा पहले से ही प्राप्त किया गया है) की प्रतिलिपि।

अकुशल/महिला कामगारों (व्यक्तियों) के लिए आवश्यक दस्तावेज: अकुशल कामगारों और महिलाओं (30 वर्ष से कम आयु की नहीं) सीधे रोजगार की मांग करते हैं (और विदेशों में उत्प्रवासियों के प्रोटेक्टोरेशन के साथ पंजीकृत भर्ती एजेंटों के माध्यम से नहीं) को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होती हैं (मूल प्रमाण-पत्र जांच के बाद वापस कर दिए जाएगें):

ईसीआर/गैर-ईसीआर पृष्ठ और अवलोकन पृष्ठ (यदि कोई हो) सहित अपने पहले दो और अंतिम दो पृष्ठों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ पुराना मूल पासपोर्ट ।

वर्तमान पते का प्रमाण (पते के परिवर्तन के मामले में)

विदेशी नियोक्ता से रोजगार अनुबंध को भारतीय मिशन या संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट से विधिवत सत्यापित अथवा अनुमति पत्र किया गया ।

यदि वीजा एनजीपीएसएच में नहीं है तो आधिकारिक एनजीपीएसएच अनुवाद के साथ वीएपीडी वीजा (यदि वीजा पहले से ही प्राप्त किया जाता है) की प्रतिलिपि।

कुशल/अर्ध-कुशल कामगारों के लिए आवश्यक दस्तावेज (भर्ती एजेंटों के माध्यम से **): कुशल/अर्धकुशल कामगार जिन्होंने उत्प्रवासियों के संरक्षणालय के साथ पंजीकृत भर्ती एजेंटों के माध्यम से विदेशी नियोक्ता के साथ रोजगार अनुबंध किया है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होती हैं:

ईसीआर/गैर-ईसीआर पृष्ठ और अवलोकन पृष्ठ (यदि कोई हो) सहित अपने पहले दो और अंतिम दो पृष्ठों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ मूल में पुराना पासपोर्ट ।

वर्तमान पते का प्रमाण (पते के परिवर्तन के मामले में)

मूल रोजगार अनुबंध की प्रतियां, मांग पत्र और विदेशी नियोक्ता से पॉवर ऑफ अटार्नी जो विधिवत भर्ती एजेंट द्वारा सत्यापित की गई हो।

प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के उत्प्रवासियों के प्रोटेक्टोरेट द्वारा जारी किए गए वीएपीडी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।

पीसीएनसेंडेड भर्ती एजेंट के नाम http://poeonpne.gov.in में पाए जा सकते हैं

अकुशल/महिला कामगारों के लिए आवश्यक दस्तावेज (भर्ती एजेंटों के माध्यम से): अकुशल/महिला कामगार जिन्होंने उत्प्रवासियों के संरक्षणालय के साथ पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से विदेशी नियोक्ता के साथ रोजगार अनुबंध किया है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होती हैं:

कुशल/अर्धकुशल कामगारों के लिए निर्दिष्ट दस्तावेजों के अलावा, ऊपर सी 3 में उल्लिखित सभी रोजगार दस्तावेजों को संबंधित भारतीय मिशन द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाना चाहिए ।

II. गैर-ईसीआर देशों में बसने वाले पीसीसी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:

ईसीआर/गैर-ईसीआर पृष्ठ और अवलोकन पृष्ठ (यदि कोई हो) सहित अपने पहले दो और अंतिम दो पृष्ठों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ मूल में पुराना पासपोर्ट ।

वर्तमान पते का प्रमाण (पते के परिवर्तन के मामले में)

आवासीय स्थिति, रोजगार (रोजगार अनुबंध की प्रति) या दीर्घकालिक वीजा या आव्रजन के लिए आवेदन करने का दस्तावेजी प्रमाण।

III. ईसीआर और गैर-ईसीआर दोनों देशों में रहने वाले/बसने वाले व्यक्ति के आश्रित परिवार सदस्‍यों के लिए पीसीसी:

ईसीआर/गैर-ईसीआर पृष्ठ और अवलोकन पृष्ठ (यदि कोई हो) सहित अपने पहले दो और अंतिम दो पृष्ठों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ मूल में पुराना पासपोर्ट ।

वर्तमान पते का प्रमाण (पते के परिवर्तन के मामले में)

पीसीसी एपपीसीटी के उत्प्रवास को प्रायोजित करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रायोजन घोषणा।
प्र: मैं एक भारतीय नागरिक हूं और विदेश में रह रहा हूं, स्थानीय सरकार ने मुझे पीओपीसीई अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा है ।

भारतीय मिशन में पीसीसी के लिए आवेदन कैसे करें?

पीसीसी ऐपेशन के लिए क्या जरूरी दस्तावेज हैं?

पीसीसी जारी करने की प्रक्रिया क्या है?
उ:
ऐपेशन फॉर्म भारतीय मिशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और इंगित सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेजों की जांच के लिए, कृपया वेबसाइट के माध्यम से या व्‍यक्‍तिगत रूप में संबंधित भारतीय मिशन से जांच करें।

आवश्यक दस्तावेजों सहित पीसीसी ऐपेशन प्राप्‍त होने पर भारतीय मिशन, भारत में संबंधित पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी (पीआईए) को एपकेशन प्रपत्र अग्रेषित करेगा। मिशन इसके लिए पीआईए से स्टेटस रिपोर्ट मिलने पर एपीपीसीटी जारी करेगा।

टिप्‍पणी : विदेशी नागरिकों के लिए, भारत में निवास स्थान पर जिला पीओपीसीई या एफआरआरओ से पीओपीसीई क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्रमाण पत्र की प्रतियां मूल दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करने पर भारतीय मिशन द्वारा सत्यापित किए जा सकते हैं।