विदेश में सम्मन की तामील सेवा

प्र: भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति पर समन की तामील करने में कितना समय लगता है?
उ:
आम तौर पर, ज्यादातर देशों के पारस्परिक कानूनी सहायता अनुरोध स्‍वीकार नहीं किए जाते, यदि न्‍यालय में उपस्थिति/सुनवाई की तारीख तीन माह से पहले की हो। इसके अलावा भारत में संबंधित मंत्रालय द्वारा फाइल की जांच के लिए 2-3 सप्ताह का समय लग जाता है। कुल मिलाकर, आपको विदेशी देश में सम्मन की तामील करने के लिए लगभग 4-5 महीने की योजना बनाने की आवश्यकता होगी।
प्र: क्या किसी विदेशी देश में सम्मन परोसने के लिए कोई शुल्क देना आवश्यक है?
उ:
नागरिक या वाणिज्यिक मामलों में, कुछ देशों (पूर्व: कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की को छोड़कार) सम्मन की तामील करने के लिए शुल्क लेते हैं। कृपया इस संबंध में अधिक विवरण प्राप्त करने के लिए संबंधित भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करें।
प्र: हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले विदेशों के संबंध में प्रक्रिया या दस्तावेजों की तालीम किस प्रकार की जाती है?
उ:
भारत सिविल और वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और अतिरिक्त न्यायिक दस्तावेजों की विदेश में तामील करने पर हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षरकर्ता है। अत: 1 अगस्त, 2007 से भारत में तालीम करने के लिए औपचारिक विधि हेग कन्वेंशन के अनुरूप है, जो हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करते समय भारत द्वारा उल्लिखित घोषणा या विशेष शर्तों को ध्यान में रखते हुए है। कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करते समय भारत द्वारा की गई घोषणाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
  • तालीम करने के लिए दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में लिखे जाने चाहिए।
  • मेल के माध्यम से दस्तावेज प्रस्‍तुत नहीं किए जा सकते हैं।
  • दस्तावेजों को भारत में अप्रत्यक्ष रूप से उचित प्राधिकार के माध्यम से तामील किया जाना चाहिए।
  • हेग कन्वेंशन के अंतर्गत दस्तावेजों को निजी न्यायिक अधिकारी द्वारा भारत में प्रतिवादियों को सीधे तामील नहीं परोसा जा सकता है।
  • अधिक जानकारी के लिए, कृपया विधि और न्याय मंत्रालय की वेबसाइट: http://lawmin.nic.inदेखें।